धनबाद समाचार: झारखंड में पीसीपीएनडीटी एक्ट के संदर्भ में, सभी जिलों के अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों को हर महीने 5 तारीख को फॉर्म एफ जमा करना होगा।
इसकी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। वहीं, जो केंद्र यह कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, एक रेडियोलॉजिस्ट को घरों में दो अल्ट्रासाउंड जांच सेवाएं भी देने की अनुमति है।
धनबाद। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत, सभी अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों को हर महीने की 5 तारीख को फॉर्म एफ जमा करने का आदेश दिया गया है। जिन केंद्रों ने यह फॉर्म नहीं जमा किया, उन्हें चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय रांची की ओर से धनबाद सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस निर्देश की सूचना दी गई है। इसके साथ ही, वे अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जो लाइसेंस नहीं लिया है या बिना लाइसेंस कार्य कर रहे हैं।
फॉर्म एफ जमा करना अनिवार्य
घरों के लिए अल्ट्रासाउंड जांच के लिए फॉर्म एक जमा करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें गर्भवती महिला का नाम, पता और मोबाइल नंबर भरना होगा, साथ ही डॉक्टर की पर्ची भी संलग्न करनी होगी जिसने जांच की है। फॉर्म एफ का उपयोग यहाँ तक कि लिंग परीक्षण रोकने में भी किया जाता है। मरीज की सभी जानकारी को अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अपलोड करना होगा।
इसके साथ ही एक रेडियोलॉजिस्ट को दो अल्ट्रासाउंड जांच घरों में करने की अनुमति है। इससे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच घर में रेडियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे कार्रवाई करने वाले रेडियोलॉजिस्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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