जमीन घोटाला मामले में आरोपित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज करने की मांग की है।
रांची। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार इस याचिका को 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज करने की मांग की गई है।
अदालत ने 38 जून को हेमंत सोरेन को जमानत देने का दिया था आदेश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, लेकिन उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है।
क्या कहा था अदालत ने ?
ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पूरे केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है।
किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है।
ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं और जिन लोगों के बयान पेश किए हैं, वह हेमंत सोरेन को इस जमीन से संबंध रखने की पुष्टि नहीं करते हैं। इसलिए अदालत ने प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार की है
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