रांची समाचार: सेना जमीन घोटाले में निलंबित IAS छवि रंजन और दस लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं आरोप। 22 जुलाई को सबूत पेश करेगी

Shivani Gupta
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झारखंड भूमि घोटाला मामला: सेना जमीन घोटाले के 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप स्थिर कर दिए हैं। मामले में नौ आरोपित जेल में हैं और एक आरोपित, जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष, जमानत पर हैं। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने अतिरिक्त समय की मांग की, लेकिन अदालत ने उसे मंजूरी नहीं दी।

रांची। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अमित अग्रवाल समेत दस आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप स्थिर कर दिए हैं।

मामले में नौ आरोपित जेल में बंद हैं और एक आरोपित, जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष, जमानत पर हैं। इससे पहले ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन के अदालत में सोमवार को आरोप लगाने की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने समय दिए जाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उन्हें समय देने से इनकार कर दिया। छवि रंजन के वकील ने दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोप गठन पर विचार किया।

उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल मामले में निर्दोष हैं, जिसका विरोध ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने किया। इसके बाद अदालत ने आरोपितों पर आरोप गठित किया। मामले में ईडी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 22 जुलाई को तारीख निर्धारित की गई है।

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जबकि दिलीप घोष व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद थे। छवि रंजन चार मई 2023 से जेल में बंद हैं।

इनपर लगाया गया आरोप तय

कल स्पेशल कोर्ट ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में आरोपित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन दलाल रिम्स का कर्मी अली उर्फ अफ्सू खान, इम्तियाज अहमद, मो. सद्दाम हुसैन, तलहा खान, फैयाज अहमद और दिलीप घोष के साथ दो कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

इस मामले में नौ आरोपित जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपित, जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष, जमानत पर हैं। इससे पहले, ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन के पास आरोप गठन की सुनवाई हुई थी।

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