रांची की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के मामले में आरोपित तीन युवतियों को जमानत दे दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी युवतियां ट्रायल में सहयोग करेंगी और अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
रांची। रांची के न्यायिक अधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाई गई तीन युवतियों को जमानत दे दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये की निजी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि सभी ट्रायल में सहायता करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मामले में युवतियों के वकील ने अदालत को बताया कि बरियातू थाने पहुंची एक बांग्लादेशी युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाया गया है।
पुलिस ने उसकी साक्ष्यता पर दो अन्य बांग्लादेशी युवतियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों को पांच जून को जेल भेज दिया था।
स्पा सेंटर से गिरफ्तार पांच को जमानत मिली
प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने रांची के सर्कुलर रोड पर स्थित स्पा सेंटर में देह व्यापार करने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपितों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित राकेश रंजन, आर्यमान कुमार आजाद, रोहन, और ऋषि बंका को जमानत दे दी। इन पांच आरोपितों में से कुछ ग्राहक थे स्पा सेंटर के, जिस पर अदालत ने देह व्यापार कराने के आरोप में स्पा के संचालक गौरव अग्रवाल और अन्य स्पा कर्मचारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
लालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो जून को देर रात स्पा सेंटर में छापेमारी की और कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं।
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