जयराम महतो को रांची की अदालत से मिली राहत, रांची अदालत ने पुलिस की कार्रवाई रोकी

Shivani Gupta
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जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। सोमवार (3 जून) को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (AJC-15) ने इस रोक के फैसले को विस्तार दे दिया।

जयराम महतो पर 2022 में नगड़ी थाना में हुआ था केस दर्ज

झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह राहत मिली है। राजधानी के नगड़ी थाना में उनके खिलाफ 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था। टाइगर जयराम के नाम से मशहूर जेबीकेएसएस के नेता को रांची पुलिस ने बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई।

जयराम महतो के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा

अपर न्यायायुक्त-15 की अदालत में बहस शुरू हुई, तो जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इस आग्रह को मान लिया और जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी।

जयराम महतो, गिरिडीह लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव

बता दें कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए बोकारो पहुंचे थे। वहां रांची पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने आई। जयराम ने कहा कि उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है, उसके बाद वे गिरफ्तारी दे देंगे। उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर अभी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उनके समर्थक उग्र हो गए, तो इसके बाद की स्थिति की जिम्मेदार पुलिस होगी।

जयराम महतो और उनके समर्थकों पर पुलिस ने केस दर्ज किया

पुलिस ने जयराम महतो की बात मान ली और उन्हें जनसभा को संबोधित करने दिया। लेकिन जनसभा के बाद जयराम महतो अचानक गायब हो गए, जिससे पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस ने जयराम महतो और उनके कई समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने जयराम को भगाने में मदद की। इससे पहले हुई सुनवाई में ही कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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