पलामू में अनधिकृत खनन के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ. बीआर सारंगी और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि पलामू में अनधिकृत खनन हो रहा है जिसे रोकने की आवश्यकता है।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. बीआर सारंगी और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में पलामू प्रमंडल में अनधिकृत खनन के मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआइ और ईडी को नोटिस जारी किया है।
इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि पलामू प्रमंडल में अनधिकृत खनन हो रहा है, जिसे रोकने की आवश्यकता है।
पिछले साल ही बनाया गया था एसआईटी
सुनवाई के दौरान बताया गया कि पिछले वर्ष मामले में अदालत ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। इस एसआईटी की स्थापना आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में की गई थी।
एसआइटी की रिपोर्ट में पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्टोन क्रेशर, कोयला और बालू के उत्खनन में अनियमितता की बात सामने आई थी, लेकिन बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन को दर्शाया नहीं गया था।
पलामू के छतरपुर, हरिहरगंज, चैनपुर, सतबरवा और गढ़वा के इलाकों में नियमों के विरुद्ध पत्थरों और बालू का अवैध खनन लगातार हो रहा है।
पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआइ और ईडी से कराया जाए। साहिबगंज में ईडी ने सैटेलाइट के माध्यम से अवैध खनन की जांच की है।
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